परिसीमन के बाद किसी भी क्षेत्र की लोकसभा सीटें कम नहीं होंगी: गृह मंत्री अमित शाह

नई दिल्ली

लोकसभा में आज महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयक विचार और पारित करने के लिए पेश किए गए। इनमें संविधान एक सौ इकतीसवां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण को लागू करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान संशोधन और परिसीमन विधेयक पेश करते हुए लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है। इनमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। वही, गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश किया। इसके तहत दिल्ली और जम्मू-कश्मीर सहित केंद्र शासित प्रदेशों में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया है। चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में कमी आने की विपक्ष की आशंकाओं को खारिज किया। श्री शाह ने कहा कि प्रस्तावित ढांचा  दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि सुनिश्चित करता है। श्री शाह ने कहा कि वर्तमान में 543 सीटों में से सदन में दक्षिणी राज्यों की संख्या 129 है जो बढ़कर 195 हो जाएगी।

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